नई दिल्ली। सहारा समूह की ओर से एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में बाधा रुकावट डालने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी नीलामी की प्रक्रिया में बाधा डालेगा, वो जेल जाएगा। इससे पहले सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि सहारा ग्रुप ने पुणे पुलिस को पत्र लिखकर एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में कथित रूप से रुकावट डाली। सेबी के आरोपों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के पुणे पुलिस को लिखे गए पत्र को गलत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। प् ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सहारा समूह को इस मामले में पुणे के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि नीलामी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह संपत्ति 48 घंटे के भीतर बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक परिसमापक को सौंपी जाए। शीर्ष अदालत ने आधिकारिक परिसमापक को कंपनी न्यायाधीश की सीधे देख-रेख में नीलामी प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया।
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