कोलकाता। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 90 डेसीमल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बोर्ड के चेयरमैन कल्याण रुद्र ने कहा, ‘राज्य में पटाखा फूटते समय ध्वनि का स्तर पटाखा फूटने से पांच मीटर की दूरी तक अधिकतम 90 डेसिमल होना चाहिए।’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इससे पहले जारी किए गए निर्देश की यह आदेश पुष्टि करता है। आदेश में कहा गया है, ‘पटाखा फूटते समय विस्फोट स्थल से पांच की परिधि में 90 डेसिमल से अधिक ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों की बंगाल में बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।’ न्यायाधिकरण ने अपने निर्देश में तेज ध्वनि करने वाले पटाखों को रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच छोडऩे पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए भी कहा था ।(आईएएनएस)
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