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ममता का नया फैसला: मूर्ति विसर्जन से पहले लेनी होगी पुलिस की इजाजत

कोलकाता। मूर्ति विसर्जन पर हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद ममता सरकार ने अब नया फैसला लिया है। ज्ञातव्य है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके बाद खबरें आ रही थी ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख करेगी लेकिन ऐसा नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद ममता सरकार ने नया फैसला जारी किया है। इस फैसले के अनुसार मुहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने से पहले स्थानीय पुलिस को जानकारी देनी होगी और उनकी इजाजत लेनी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है कि ताकि वहां पर पुलिस को तैनात किया जा सके और सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। साथ ही राज्य सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का फैसला कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है।

क्या है मामला:

ज्ञातव्य है कि ममता बनर्जी सरकार ने मुहर्रम के दिन दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। वहीं गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने मूर्ति विसर्जन के मुद्दे पर ममता सरकार को झटका दिया। हाईकोर्ट ने मूर्ति विसर्जन पर राज्य सरकार के फैसले को पटलते हुए मुरर्हम के दिन मूर्ति विसर्जन से रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा है कि पहले की तरह रोजाना रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस को इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। साथ ही मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम के लिए अलग अलग रूट बनाने के लिए कहा है।

ममता सरकार को लगाई थी फटकार:

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Web Title-After HC Decison defiant Mamata Banerjees new order: Take permisison for idol immersion
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