जौनपुर। बक्शा थानाक्षेत्र के बरपुर गांव में तीन साल पहले
विवाहिता रिंकी की मौत के मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए आरोपित पति
संतोष यादव को दस साल की कैद की सजा सुनाई।ग्यारह हजार रुपये जुर्माना भी
लगा।
खुटहन के अहियापुर निवासी राजपति यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था।इनकी
लड़की रिंकी को ससुरालीजन दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित
करते थे।प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने 23 मई2014 को मिट्टी का तेल छिड़क
कर आग लगा लिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोपत्र कोर्ट
में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी प्रकाश मिश्र ने किया।दोनों
पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एम पी सिंह की
कोर्ट ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी पाते हुए पति को दंडित किये।
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