बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान के बावजूद कुछ
मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाए जाने और वीडियोग्राफी नहीं कराए जाने का
मामला सामने आया। इस मामले में जहां योगी सरकार ने रिपोर्ट मांगी है, वहीं
बरेली के सीजेएम की अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई 4
सितंबर को होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को ही स्पष्ट कर दिया
था कि तिरंगा व राष्ट्रगान के सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं मानने वाले
मदरसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसी बीच इस मामले को लेकर बरेली के
सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख
4 सितंबर नियत की है।
बरेली के एक अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने
सीजेएम कोर्ट में शहर काजी और जमात-ए-रजा मुस्तफा के अध्यक्ष मौलाना असजद
रजा मियां पर राष्ट्रगान के अपमान में मुकदमा चलाए जाने की याचिका दायर की
है।
सीजेएम कोर्ट की ओर से याचिका में कहा गया कि शहर कोतवाली
पुलिस से मामले में जानकारी मांगी गई है। याचिका में कहा गया कि असजद
प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसी स्थिति
में अदालत इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट ने इस मामले की
सुनवाई चार सितंबर को रखी है।
बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले
जमात-ए-रजा मुस्तफा के अध्यक्ष और शहर काजी मौलाना असजद रजा खां ने प्रेस
विज्ञप्ति जारी कर मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाने का फरमान जारी किया था।
इसके बाद कई मदरसों में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान नहीं गाया गया था।
आईएएनएस
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