बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की अदालत ने चर्चित सपा नेता और उसके मुनीम की सरेआम गोलियां मार कर हत्या करने के चार दोषियों को कल उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने यहां बताया कि ‘जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेन्द्र सहाय की अदालत ने मटौंध कस्बे के सपा नेता बादल खां और उसके मुनीम पंकज तिवारी की बांदा शहर के कटरा मोहल्ले में सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए जितेन्द्र सिंह, छोटे खां, राजकुमार और अनिल सिंह को उम्र कैद और 33-33 हजार रुपये के अर्थदंड़ की सजा सुनाई है।’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि ‘सपा नेता और उसके मुनीम की हत्या लेन-देन के विवाद में 12 अगस्त 2014 की शाम करीब साढ़े सात बजे उस समय की गई थी, जबवह अपने चार पहिया वाहन से जिला मुख्यालय से मटौंध जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद से ही सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं।’
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