अमरीष मनीष शुक्ल ,इलाहाबाद । उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों का जेल से आना जाना नहीं हो
सकेगा। योगी सरकार अपराधियों के लिये जेल का ताला नहीं खोलेगी। इसके लिये
सूबे में नयी जमानत नीति को मंजूरी दी गई है । ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार अब नयी जमानत नीति को अगले
दो महीने में लागू करेगी।इसके लिये कानूनी विशेषज्ञों की पूरी टीम काम कर
रही है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को इस बावत दो महीने में नयी
व्यवस्था प्रभावी करने का आदेश दिया है ।
नयी नीति में महत्वपूर्ण
योगी सरकार ने सूबे में अपराध - अपराधियों पर नकेल, माफिया - डाॅन पर
शिकंजा कसने के लिए जिस जमानत नीति को मंजूरी दी है । उसमे सबसे अहम नियम
यह है कि बार बार अपराध करने वालों को जमानत न दी जाये ।
यानी की अगर किसी ने अपराध किया और उसे जमानत दी गई । लेकिन जमानत देने के
बाद उसने फिर अपराध किया तो ऐसे लोगो को दुबारा जमानत नहीं दी जायेगी। इनका
स्थाई ठिकाना जेल का पिंजरा होगा।
दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जमानत पर बाहर रहने वाले ने अगर दुबारा अपराध किया तो उसकी पहली जमानत भी रद्द कर दी जायेगी ।
ऐसे लोगों का पूरा आपराधिक इतिहास तलब होने के बाद ही जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
आपराधिक इतिहास के निरंतर चलायमान स्थिति हो तो किसी भी अवस्था में जमानत स्वीकृत नहीं होगी।
कोर्ट ने क्या कहा था
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा
की खंडपीठ ने एक याचिका को निस्तारित करते हुये कहा कि जब सर्वोच्च
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध पर अपराध करने वालों की जमानत नही
होनी चाहिए। तो इसे लागू किया जाना चाहिये। राज्य सरकार शातिर अपराधियों की
जमानत के सिद्धांत तय करे और 2 माह में एडवाइजरी और सर्कुलर जारी करें।
उच्च न्यायालय का कहना है किया जमानत का दुरूपयोग करने वालो को राहत देना
यानी खुद अपराध कोर्ट बढावा देना है।
बता दें कि इलाहाबाद के शियाट्स कालेज प्रकरण में बाहुबली अतीक अहमद पर
कोर्ट ने शिकंजा कसने के बाद योगी सरकार से अपराधियों की जमानत पर उनकी
मंशा पूछी थी। योगी सरकार ने अपराधियों की जमानत न होने का कारण स्पष्ट
करते हुये इसे अपराधिक गुनाह के बढावे से जोड़ा था। सरकार ने जमानत के नियम
में बदलाव व कड़े कदम के लिये अपनी जाहिर की मंशा के तहत नयी जमानत नीति को
मंजूरी दी है।
लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण - त्रिपुरा, सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान, बिहार में 50 फीसदी से कम मतदान
राहुल की कप्तानी पारी, लखनऊ ने सीएसके को आठ विकेट से हराया
केन्या में भारी बारिश से 32 लोगों की मौत
Daily Horoscope