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अधिकारों का हनन हो रहा तो निचली अदालत जाओ- हाईकोर्ट

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद को जेल ट्रांसफर करने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। जिससे अब यह भी साफ हो गया है कि अतीक फिलहाल देवरिया जेल में ही रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक की याचिका पर दो टूक का निर्णय दिया है कि "यदि याची के किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो वह निचली अदालत में अर्जी देकर राहत की मांग कर सकता है।" अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में वह अतीक को कोई राहत नहीं दे सकती। गौरतलब है कि इलाहाबाद नैनी जेल से देवरिया जिला कारागार में अतीक अहमद को शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद से लगातार यह मामला सुर्खियों में छाया हुआ है।

शियाट्स प्रकरण के साथ याचिका मांगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शियाट्स कालेज के प्राक्टर रामकिशन सिंह की याचिका के साथ ही अब अतीक की इस याचिका को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। क्योंकि शियाट्स प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद ही अतीक की मुश्किल बढी थी और हाईकोर्ट की सख्ती के बाद इस मामले में अतीक को जेल भेजा गया है। मालूम हो कि रामकिशन सिंह की याचिका पर सुनवाई सात अप्रैल को होगी।

चीफ जस्टिस की खण्डपीठ कर रही सुनवाई
अतीक की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने लगातार अपराध करने वालों को जमानत देने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एक अपराध करने के बाद जमानत मिलने पर ही लोग दूसरा अपराध करते हैं।

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Web Title-high court statement on ateek ahmad case
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