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अमरीष मनीष शुक्ल,इलाहाबाद। डेरा सच्चा सौदा जैसी घटना की पुनरावृत्ति यूपी में न हो सके। इसके लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि वह मथुरा एसआईडीसी की जमीन बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्थान से खाली कराए। कार्रवाई के लिये भारी सुरक्षा बल लगाई जाए। जिससे डेरा सच्चा सौदा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह प्रदेश के मथुरा में डेरा सच्चा सौदा जैसे हालात नहीं बनने देंगे। इसके लिये अभी से आवश्यक कदम उठाए जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति संगीता चन्द्रा की खंडपीठ ने पाया कि मथुरा में इस समय बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान ने अवैध रूप से सरकारी जमीन कब्जा जमा रखा है। कोर्ट ने इसे गंभीर विषय माना और योगी सरकार को जय गुरुदेव संस्थान से जमीन खाली कराने को कहा है।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए गये कि पन्नापुर, महौली गांवों की जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए अधिगृहीत हुई थी। जिसमें 5 पार्क भी स्वीकृत थे। यह पांचों पार्क रिहायशी कॉलोनी में ही अवस्थित थे। लेकिन बाद में पार्क की जमीन को उद्योग के लिए आंवटित कर पार्क को जय गुरुदेव के अनुयायियों के कब्जे वाली जमीन पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन डेरा सच्चा की घटना के बाद जमीन खाली कराने की हिम्मत स्थानीय प्रशासन में नजर नहीं आ रही। इस पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को एक हफ्ते में संस्थान को कारण बताओ नोटिस कर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी पार्क की जमीन उद्योग के लिये आवंटित करना और स्वरूप बिगाड़ना कानूनन ठीक नहीं है। उद्योग के लिये आवंटित पार्क की जमीन वापस ली जाये और पार्क को विकसित किया जाये।
हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि जहां घनी आबादी है। वहां ताजी हवा जरूरी है और यह जीवन के अधिकार में शामिल है। लेकिन जब पार्कों में उद्योग चलेंगे तो ताजी हवा मिलेगी कैसे। न्यायालय ने पार्क की जमीन खाली कराकर निगम को सौंपने और पार्क विकसित करने को कहा है ।
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