इलाहाबाद। यूपी में शिक्षक भर्ती पर फिर ग्रहण लग गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सूबे की योगी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 9342 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। एलटी ग्रेड अध्यापकों की यह भर्ती प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में होनी थी। इसमें कार्यरत शिक्षकों व रिटायर्ड शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाना था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
समझें मामला क्यों फंसा पेंच
दरअसल पिछले वर्ष दिसंबर 2016 में यह भर्ती शुरू हो गई थी। लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन परिणाम जारी करने से पहले सूबे में राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। चुनावी हलचल के चलते परिणाम घोषित नहीं हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुआ। सत्ता परिवर्तन हुआ और सूबे की योगी सरकार ने 21 अगस्त 2017 को भर्ती के इन्हीं पदों को कार्यरत शिक्षकों व रिटायर्ड शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति मानदेय से भरने का फैसला कर लिया। जबकि पूर्व में हुई लिखित परीक्षा के परिणाम को जस का तस फाइलों में ही बंद रहने दिया।
और इसलिए हाईकोर्ट पहुंचे लोग
एक तरह से 9342 शिक्षकों की भर्ती को योगी सरकार ने टाल दिया था। कुछ समय के लिए मानदेय पर खाली पद भर दिए जाते और एक समयावधि में फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होती। अभ्यर्थी भी यही उम्मीद कर रहे थे। इतने पर तो गनीमत थी, लेकिन सरकार ने इसके बाद एक और झटका दिया और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक) सेवा नियमावली में संशोधन कर तत्काल प्रभाव से उसे लागू कर दिया गया। इस संशोधन के बाद अब लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाएगी। ऐसे में पहले से परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी की परीक्षा अप्रत्यक्ष रूप से रद्द कर दी गई। इस संशोधन को पुरानी भर्ती में लागू करने पर प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
ये बातें कोर्ट के सामने आईं
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल के समक्ष दलील दी गई कि नियमावली में संशोधन अब किया गया और इसे उस भर्ती में कैसे लागू किया जा सकता है, जिसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है। उस समय लागू नियम के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा हुई है। अब जब परिणाम जारी करना चाहिए तो सरकार अवैधानिक रूप से संबंधित भर्ती के पदों पर प्रतिनियुक्ति कर रही है। दलीलों के आधार पर हाईकोर्ट ने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।
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