इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में चल रही विद्युत विभाग की टेक्नीशियन भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती के सापेक्ष दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य विद्युत निगम लखनऊ द्वारा 2211 पदों पर टेक्नीशियन ग्रेड भर्ती शुरू की थी जिसकी लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार शुरू हुए, लेकिन लिखित परीक्षा में पास होने के बाद साक्षात्कार में न बुलाने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद से यह भर्ती अधर में लटक गई, लेकिन अब हाईकोर्ट में याचिका को खारिज करते हुए टेक्नीशियन भर्ती का रास्ता क्लियर कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
क्या था मामला
राज्य विद्युत निगम लखनऊ द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 2211 पदों पर भर्ती शुरू की गई । इस भर्ती में लिखित परीक्षा पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए ना बुलाए जाने पर शैलेंद्र कुमार राय व 84 अन्य लोगों ने भर्ती परीक्षा को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अभ्यर्थियों की ओर से बताया गया कि उनके पास इलेक्ट्रिक ट्रेड सर्टिफिकेट है और वह टेक्नीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हुए, लेकिन उन्हे साक्षात्कार में उन्हें नहीं बुलाया गया, उनकी डिग्री वैध नहीं मानी गई है। याचिका में मांग की गई कि इलेक्ट्रिक ट्रेड सर्टिफिकेट को मान्यता दी जाए। याचिका में दलील दी गई कि राज्य विद्युत निगम की टेक्नीशियन भर्ती में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट को वैध मानकर हमारी डिग्री को मान्य नहीं किया जा रहा है।
कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह बात सामने आई कि विज्ञापन में नोट लगा कर यह बताया गया था कि इस भर्ती में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट ही वैध होगा। ऐसे में इलेक्ट्रिक ट्रेड सर्टिफिकेट को मान्यता नही दी जा सकती। इस पर याची की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि मूल विज्ञापन में नोट लगा कर आर्हता निर्धारित की गई जो गलत है, विज्ञापन में अलग से नोट लगाने के लिए डायरेक्टर या राज्य सरकार की अनुमति ली जानी चाहिए।
सुनवाई के बाद याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा दोनों डिग्रियां अलग-अलग है, ऐसे में याचियों की मांग सही नहीं है। अभ्यर्थियों को को निर्धारित योग्यता रखना आवश्यक है। भर्ती में निर्धारित अर्हता के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
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