चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक आदेश के तहत तमिलनाडु में
20 सितंबर से पहले सरकार को बहुमत साबित करने पर रोक लगा दी है। अदालत
ने यह फैसला डीएमके और एआईएडीएमके से निष्कासित नेता टी.टी.वी. दिनाकरन की
याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया। ये लोग सरकार पर बहुमत साबित करने का
दबाव बना रहे हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या दिनाकरन
समूह के साथ 19 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? सरकारी वकील
ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दिनाकरन समूह के विधायकों के खिलाफ विधानसभा
अध्यक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए अदालत इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती,
क्योंकि यह अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। डीएमके और
दिनाकरन धड़े को यह डर है कि अध्यक्ष बागी 19 विधायकों के विरुद्ध कार्रवाई
कर सकते हैं, जिससे सरकार विश्वासमत हासिल कर लेगी।
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