चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने NEET यानी कॉमन मेडिकल इंट्रेंस
एक्जाम के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सीबीएसई को रिजल्ट ऎलान
नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने सात मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश
परीक्षा (नीट) को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सीबीएसई से
बीते 22 मई को जवाब मांगा। यह परीक्षा अंडरग्रेजुएट मेडिकल एवं डेंटल
पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई थी।
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जस्टिसआर महादेवन की अवकाशकालीन पीठ ने मेडिकल की पढाई करने के इच्छुक एक
छात्र की मां की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई से जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया है कि परीक्षा ने संविधान के अनुच्छेद
14 के तहत छात्रों के समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है।
पीठ ने सीबीएसई को नोटिस जारी करने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की तारीख
24 मई निर्धारित थी।
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