उदयपुर। यहां एक व्यक्ति को अदालत का आदेश फाड़ना भारी पड़ गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने गुरुवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया, वहीं अदालत के निर्देश पर उसे जेल भेज दिया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मिली जानकारी के अनुसार मामला उदयपुर शहर के न्यू आरटीओ राजेंद्र नगर निवासी अभिमन्यु सिंह को गुरुवार सुबह सुखेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके खिलाफ शिकायत मिली थी कि बुधवार को उसके घर अदालत के दो कर्मचारी एक कार की कुर्की का वारंट लेकर पहुंचे थे। जहां हाड़ा ने अदालत के कर्मचारियों से ना केवल अभद्रता की बल्कि उनके हाथ से कुर्की वारंट लेकर फाड़कर उनके मुंह पर फैंक दिया था। गुरुवार सुबह गिरफ्तारी के बाद सुखेर थाना पुलिस ने अभिमन्यु सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उसे पंद्रह दिन के लिए जेल भेज दिया गया। बताया गया कि अभिमन्यु सिंह हाड़ा ने अपनी पत्नी ममता हाड़ा के नाम चार साल पहले एक कार खरीदी थी। जिस पर उसने ऋण लिया था। जिसका चुकारा नहीं करने ऋणदाता कंपनी ने अदालत में वाद कर रखा था और अदालत ने बकाया ऋण का चुकारा नहीं करने पर कार की कुर्की के वारंट जारी किए थे। जिसे लेकर अदालत के आदेश पर दो कर्मचारी कुर्की वारंट लेकर ममता हाड़ा के घर पहुंचे थे। अदालत के आदेश को फाड़ने तथा कर्मचारियों से अभद्रता करने पर सुखेर थाना पुलिस ने अभिमन्यु सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 और 153 के तहत मामला दर्ज किया था।
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