टोंक। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना को पूर्णतया ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे पात्र लोगों से अपेक्षा की है कि वे अपने बच्चों का बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि पात्र बालक-बालिकाओं के 20 जनवरी तक आवश्यक रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें। सत्यापन के लिए बालक-बालिकाओं को ई-मित्र पर साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में जून 2017 के बाद का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। भुगतान नहीं होने की स्थिति में स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि ई-मित्र पर पुरानी पालनहार की बैंक पास बुक की फोटो कॉपी, बच्चे का 2017-18 में स्कूल अध्ययनरत प्रमाण पत्र स्कूल से बनवाएं, बच्चे का एवं पालनहार का आधार कार्ड, राशन कार्ड/मूल निवास/ पेंशन पीपीओ इत्यादि दस्तावेज साथ लाना सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि पुराने पालनहारों का सत्यापन का कार्य एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन पर ओल्ड पालनहार में सत्यापन करवाना है। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों/ग्राम सचिवों एवं आशा सहयोगिनियों/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी अपेक्षा की है कि वे अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त पुराने पालनहारों का बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।
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