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नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, पीयूसी बिना नहीं होगा वाहनों का इंश्योरेंस

vehicles insurance without PUC will never in Rajasthan - Sri Ganganagar News in Hindi

श्रीगंगानगर। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होगा। चालक को गाड़ी चलानी है तो उसे इंश्योरेंस या रिन्यूअल के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तो लगाना ही होगा। साथ ही पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) भी ऑनलाइन करवानी होगी। परिवहन मुख्यालय ने भी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इसे ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ दिया है। हालांकि इस ऑनलाइन प्रक्रिया का शुभारंभ राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना ऑनलाइन-2017 के तहत हुआ है। फिलहाल इसे जयपुर में ही शुरू किया गया है। जहां सभी अधिकृत 154 पीयूसी सेंटरों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। प्रदेश भर में इसे लागू होने में अभी तीन महीने का समय लग जाएगा।

2 व्हीलर पर दरें

पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के लिए पीयूसी की दर 50 रुपये, तिपहिया और चौपहिया वाहन के लिए 60 रुपये और डीजल वाहन के लिए 100 रुपये तय की गई है।

4 व्हीलर पर दरें

अग्रवाल ने बताया कि निर्धारित समयावधि में प्रदूषण जांच नहीं कराने वाले दोपहिया वाहनों पर एक महीने की देरी होने तक 200 रुपये और एक महीने से ज्यादा देरी होने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी प्रकार 4 व्हीलर व्हीकल्स पर एक महीने की देरी होने पर 500 रुपये और एक महीने की देरी होने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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Web Title-vehicles insurance without PUC will never in Rajasthan
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