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तीन साल पुराने अफीम तस्करी मामले में आरोपी दोषी करार, कल होगी सजा तय

opium smuggling case,Sentence will decide tomorrow by court - Sri Ganganagar News in Hindi

श्रीगंगानगर। अफीम तस्करी के तीन साल पुराने मामले में एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश हारुन ने आरोपी को दोषी करार दे दिया है। दोषी करार देने के साथ ही आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। आरोपी को केंद्रीय जेल में रखा गया है। आराेपी को 2015 में भी अफीम तस्करी में चार साल की सजा हो चुकी है। आरोपी ने उस मामले में हाईकोर्ट में अपील कर रखी है और जमानत पर है। इस मामले के दस्तावेज अदालत में पेश करने के लिए विशिष्ट लोक अभियोजक ने अदालत से समय मांगा था। इस कारण अब सजा के बिंदुओं पर 31 तारीख को बहस होगी। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के विशिष्ट लोक अधिवक्ता केवल कुमार अग्रवाल ने बताया कि तत्कालीन कोतवाल विष्णु खत्री ने 13 नवंबर 2014 को गश्त के दौरान पदमपुर रोड पर एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़कर तलाशी ली। आरोपी 13 ईईए हाल ग्रीन वैली कॉलोनी निवासी मेवासिंह पुत्र हुसनसिंह उर्फ गोगासिंह जटसिख के पास से 850 ग्राम मादक पदार्थ अफीम बरामद कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ अदालत में चले मामले मे मंगलवार को अफीम तस्करी का दोषी करार दे दिया गया। आरोपी को 31 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी।

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Web Title-opium smuggling case,Sentence will decide tomorrow by court
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