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अवाप्त की गई भूमि का 20 मार्च तक लें मुआवज, नहीं तो राजकोष में होगा जमा

Compensation of land acquisition should be taken till March 20 - Sirohi News in Hindi

सिरोही। प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ ने फोरलेन सड़क निर्माण कार्य के लिए अवाप्त की गई भूमि एवं भूमि पर स्थित संरचनाओं, जो तहसील शिवगंज व सिरोही के खातेदारों की खातेदारी भूमि अवाप्त की गई है।

अवाप्त भूमि एवं भूमि पर स्थित संरचनाओं का मुआवजा अवार्ड इस कार्यालय की ओर से जारी हो चुका है। मुआवजा कुछ खातेदारों की ओर से अभी तक इस कार्यालय से भुगतान प्रपत्र पेश कर मुआवजा प्राप्त नहीं किया है। मुआवजा प्राप्त करने के लिए समय-समय पर कई बार सूचित किया जाता रहा है। इसके बाद भी मुआवजा जिन खातेदारों ने प्राप्त नहीं किया है।

अब मुआवजा भुगतान से शेष रहे व्यक्तियों मुआवजा भुगतान प्रपत्र, शपथ पत्र, पहचान पत्र तथा जिस बैंक में खाता हैं उस बैंक खाते की डायरी की फोटो कॉफी सहित कार्यालय में 20 मार्च तक पेश करना होगा। ताकि मुआवजा राशि आरटीजीएस के तहत बैंक खाते में डाली जा सकें। अवधि तक मुआवजा प्राप्त नहीं करने पर मुआवजा पुन: राजकोष में जमा करवा दिया जाएगा।

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Web Title-Compensation of land acquisition should be taken till March 20
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