राजसमन्द। अदालतों में वर्षों से लम्बित मामलों का निस्तारण कर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार शिविर 8 मई से 30 जून तक आयोजित होंगे। सरकार की मंशा है कि इन शिविरों में पहले से लम्बित एवं नए राजस्व मामलों का निस्तारण अधिक से अधिक कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यवाहक जिला कलेक्टर सी.आर.मीणा ने सभी उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों के साथ राजस्व से जुड़े कार्मिकों को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ शिविर की मंशा के अनुरूप कार्य कर राजस्व के मामलों का निस्तारण कराएं। इन शिविरों में राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इन्द्राज के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत लम्बित परिवाद नामांतरकरण तथा धारा 91 की कार्रवाई एवं अपीलें बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने एवं नए रास्ते दर्ज करने सहित रास्तों संबंधित समस्याओं का निराकरण, ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामांतरकरणों का निवारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण करना, लम्बित गैर खातेदारी प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अपील अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि को सही करना आदि कार्य इन शिविरों के दौरान किए जाएंगे।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर बृजमोहन बैरवा ने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियत समय से तीन दिन पूर्व सभी मामलों को पंजीबद्ध कर उनके निराकरण की कार्रवाई पहले से पुख्ता कर लें, जिससे कि शिविर के दिन लगभग शत प्रतिशत मामलों का निस्तारण हो सकें। उन्होंने विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे शिविर के दौरान शिविर स्थल पर बैठक व्यवस्था, पेयजल, माईक एवं स्टाम्प वेण्डर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सूचना सहायक आदि के लगने वाले काउण्टरों के लिए टेबल एवं उचित बैठक व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।
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