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मासूम बालिका से दुराचार के आरोपी को उम्र कैद, मरा समझ छोड़ गया था

The accused of miscarriage with a innocent girl had left life imprisonment - Kota News in Hindi

कोटा। 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ 60 हजार का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत ने बताया कि जुलाई 2017 में आरोपी मोहम्मद जाफर ने रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र से एक 7 साल की बालिका का बहला फुसला कर अपहरण किया था।

आरोपी ने मासूम के साथ चाकू की नोक पर 5 दिन तक दुष्कर्म किया। बाद में मासूम को मरा समझकर चम्बल किनारे झाड़ियो में फेंककर फरार हो गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। केस ऑफिसर के तहत रजिस्टर मामले में पोस्को अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जाफीर उर्फ हांडी को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।

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Web Title-The accused of miscarriage with a innocent girl had left life imprisonment
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