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दीपावली के त्यौहार पर जिले में धारा 144 लागू

Section 144 applies to the festival of Deepawali - Karauli News in Hindi

करौली। दीपावली, गोवर्धन एवं भाई-दूज के त्यौहारों को मनाई जाने एवं उक्त त्यौहारों के दौरान आम नागरिकों, विशेषकर बच्चे एवं युवाओं द्वारा अतिशबाजी किये जाने के कारण कई बार आगजनी की सम्भावना के मध्येनजर 18 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 21 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अभिमन्यु कुमार ने बताया कि कानून एवं शांन्ति व्यवस्था रखने के लिए 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक मनाये जाने वाले दीपावली, गोवर्धन एवं भाईदूज की आड में कुछ असामाजिक तत्व अशांति फैलाने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुचाने की कोशिश कर सकते है। सम्भावित व्यवधान की आशंका के मध्येनजर धारा 144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि धारा 144 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल, केराेिसन डिपों, पेट्रोल पम्प, सिनेमा हॉल, बस स्टैण्ड, अस्पताल, गैस गोदाम आदि सार्वजनिक स्थलों पर आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग नहीं करेगा। जिले में स्थित आतिशबाजी, पटाखों की दुकान व बाजारों के प्रतिष्ठानों से 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं कर सकेगा। सड़क पर चलते किसी भी प्रकार के वाहनों पर आतिशबाजी अथवा उन वाहनों पर अतिशबाजी कर फैकना पूर्णतया वर्जित रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध माना जायेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखें चलाने पर रहेगा प्रतिबन्ध जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अभिमन्यु कुमार ने एक आदेश जारी कर दीपावली, गोवर्धन, एवं भाईदूज के त्यौहारों को मनाये जाने के दौरान आम नागरिकों विशेषकर बच्चों एवं युववाओ द्वारा अतिशबाजी किये जाने के कारण आम नागरिकों के अमन चयन में बाधा उत्पन्न होने के मध्येनजर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबन्धित किया है। अदेशानुसार अस्पताल, छात्रावास, विद्यालय, राजकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, सिनेमा घर, मन्दिर भीड-भाड वाले क्षेत्रों एवं मुख्य बाजारों में अतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। आदेशानुसार 18 अक्टूबर की रात्रि से 21 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है।

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Web Title-Section 144 applies to the festival of Deepawali
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