करौली। रुपयों को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई द्वारा छोटे भाई
की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन
न्यायाधीश ब्रजेश शर्मा ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड
की सजा सुनाई है। वही हत्या में सहयोग करने पर आरोपी की पत्नी को भी 2 वर्ष
कारावास और 1 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक मिथलेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि
सपोटरा के गोवर्धन का पुरा गांव निवासी भंवर सिंह राजपूत 15 अप्रैल 2015 को
अपने छोटे भाई रतन सिंह राजपूत के घर आया और बहन को शादी में भात देने के
लिए रुपया नहीं देने पर ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
झगड़ा करने लगा। इस दौरान आवेश में आकर भंवर सिंह ने कुल्हाड़ी से अपने
छोटे भाई रतन सिंह की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पति को बचाने के
लिए आई रतन सिंह की पत्नी संतोष के साथ भी मारपीट की गई।मृतक की पत्नी
संतोष ने मामले की सपोटरा थाने में FIR दी। जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान
आरंभ किया। न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस व सबूतों के आधार पर भंवर
सिंह को अपने छोटे भाई रतन सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं
में आजीवन कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। वही हत्या में
सहयोग करने पर भंवर सिंह की पत्नी शकुंतला को भी 2 वर्ष का कारावास और 1
हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
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