जोधपुर। बॉलीवुड स्टार सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ 18 साल
से विचाराधीन बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की
अर्जी पर शनिवार को फिर सुनवाई आगे नहीं बढ पाई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) देवकुमार खत्री की अदालत में बचाव
पक्ष के वकीलों ने बहस के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 16 मई तक सुनवाई
टाल दी वहीं अभिनेत्री तब्बू के अधिवक्ता मनीष सिसोदिया ने भी एक
प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तब्बू के पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति चाही
गई है। तब्बू के इस प्रार्थना पत्र पर भी 16 मई को ही सुनवाई होगी।
सरकार की इस अर्जी पर 16 मार्च को बहस पूरी हो गई थी।
तत्कालीन मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट-जोधपुर जिला दलपतसिंह राजपुरोहित ने दोनों पक्षों की
बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 23 मार्च का दिन तय किया था, लेकिन 22
मार्च को राजपुरोहित का पदोन्नति के बाद तबादला हो गया। पीठासीन अधिकारी के
बदलने से अब नए सिरे से अर्जी पर बहस होगी। उक्त प्रार्थना पत्र का
निस्तारण होने के बाद प्रकरण में अंतिम बहस को लेकर स्थिति साफ होगी इसलिए
अर्जी लगाई थी।
गत 1 मार्च को अंतिम बहस शुरू होने से ऎन पहले अभियोजन ने यह अर्जी पेश की
थी जिसमें मृत हिरणों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के खिलाफ दर्ज मामले
के दस्तावेज तलब करने की गुहार लगाई गई थी। 6 मार्च को सलमान खान की ओर से
अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे व नीलम की ओर
से अधिवक्ता केके व्यास और तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया ने अर्जी
का जवाब पेश कर दिया।
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