जोधपुर। पेंशनरों से कहा गया है कि आगामी 31 मार्च तक हर हाल में अपने जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करा लें अन्यथा पेंशन दिया जाना संभव नहीं होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कोषाधिकारी (ग्रामीण-जोधपुर) श्री मांगीलाल चौधरी ने बताया कि वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 31 मार्च तक जीवन प्रमाण-पत्रों के अद्यतीकरण के अभाव में पेंशनर को अप्रेल, 2023 देय माह मई 2023 की पेंशन दिया जाना संभव नहीं होगा।
उन्होंने राजस्थान सिविल पेंशनर द्वारा जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए तरीकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए पेंशन विभाग की वेबसाइट (आईएफपीएमएस) पर प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना, आधार नम्बर से ऑथेन्टीकेडेट बायोमैट्रिक मशीन द्वारा, जीवन प्रमाण मोबाइल एप से फेस ऑथेन्टीकेशन द्वारा, बैंक में प्रस्तुत करना, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित जीवन प्रमाण-पत्र कोषालय /उपकोष कार्यालयों में जमा कराना आदि विकल्प उपलब्ध हैं।
खास खबर डॉट कॉम : टॉप हैडलाइंस
कांग्रेस के समय सीबीआई ने मोदी को फंसाने के लिए मुझे मजबूर किया : अमित शाह
भगोड़े अमृतपाल सिंह के संदिग्ध बॉडीगार्ड के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में केस
Daily Horoscope