जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में दायर याचिका के तहत
सरकार और आसाराम को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉ. पीएस भाटी ने नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में यहां सेंट्रल जेल में बंद आसाराम के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में दायर याचिका के तहत सरकार और आसाराम को एक सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
आसाराम के खिलाफ जोधपुर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या तीन में आईटी एक्ट के तहत मामला विचाराधीन है। इसमें आसाराम के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 355, 384, 117, 189, 120 आईटी एक्ट की धारा 66ए में चालान पेश किया था। बाद में रिवीजन में दो धाराओं 384 66ए आईटी एक्ट को हटा दिया गया था। इसके बाद 353, 355, 117, 189, 120 आईपीसी में ही मुकदमे का विचारण शुरू होना था, लेकिन आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। सरकार की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता विक्रमसिंह राजपुरोहित ने रिकाॅर्ड पेश किया। अब एक सप्ताह बाद जवाब पेश किया जाएगा।
यौन शोषण मामले की सुनवाई टली
आसाराम के खिलाफ अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में बचाव पक्ष के गवाह अंग्रेज सिंह के नहीं आने से बुधवार को सुनवाई टल गई। अब इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से रास्ते जाम होने के कारण अंग्रेज सिंह पहुंच नहीं पाया, अब गुरुवार को आएगा।
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