जयपुर । जयपुर डिस्काॅम में वीसीआर प्रकरणों की सुनवाई व लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए जारी आदेशों के प्रावधानों को लागू कराने में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए निगम द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। डिस्काॅम द्वारा लिए गए निर्णयों से पुराने वीसीआर ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रकरणों का तेजी निस्तारण सम्भव हो सकेगा।
जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि वीसीआर के ऐसे प्रकरण, जिनके राजस्व निर्धारण से उपभोक्ता के सहमत नही होने पर वीसीआर माॅनिटरिंग एवं रिव्यू कमेटी में सुनवाई हेतु स्वीकार करने एवं लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए समय पर जारी आदेशों के प्रावधानों के फील्ड में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है और इनसे सम्बन्धित निर्देश जारी कर दिए गए है।
ये फैसले लिए गए है
- 30 जून, 2016 से पूर्व के लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों (वीसीआर), जिनका राजस्व निर्धारण कर राशि उपभोेक्ता के खाते में डेबिट करके वसूल कर ली गई है, लेकिन कम्पाउण्डिग राशि वसूल नही की गई और एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं कराई गई है, ऐसे प्रकरणों को निस्तारित समझा जावे।
- 30 जून, 2016 से पूर्व लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के जिन मामलों में उपभोक्ताओं के खातों में राजस्व निर्धारण राशि डेबिट करने के बाद भी अभी तक पूरी राशि वसूल नही हुई है, ऐसे प्रकरणों को राशि अथवा जमा राशि, जो भी अधिक हो जमा करके निस्तारित कर दिया जाए।
- 30 जून, 2016 के बाद की लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदन, जिनके राजस्व
निर्धारण को बिलों में जुड़े हुए 90 दिन से अधिक हो गए है, परन्तु उपभोक्ताओं ने राशि जमा नही कराई है, ऐसे मामलों को 31 अक्टूबर, 2017 तक वीसीआर माॅनिटरिंग एवं रिव्यू समिति में लेकर निस्तारित कर दिया जाए।
-वीसीआर के जिन मामलों में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है अथवा उपभोक्ताओं ने न्यायालय में वाद दायर कर रखा है, ऐसे मामलों का इन प्रावधानों के तहत निस्तारण नही किया जाएगा।
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