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राजस्व सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

Strike of revenue service officials and employees ends - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों की प्रमुख शासन सचिव राजस्व, जिला कलक्टर जयपुर तथा राजस्व मण्डल के अधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई सकारात्मक वार्ता के पश्चात परिषद ने सामूहिक अवकाश का निर्णय को वापस ले लिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शुक्रवार 23 जून, 2017 से कार्य पर लौटने की घोषणा की है। इस विषय में राज्य सरकार ने राजस्व सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

विभिन्न संघों द्वारा 30.4.2017 और उसके बाद दिए गए ज्ञापनों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग एवं संघों के प्रतिनिधियों में इन मुद्दों पर सहमति बनी है -

1. शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान का निर्धारण - पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने के प्रस्ताव पर संबंधित विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद 10.7.2017 को नियमों में संशोधन करवा दिया जाएगा। इस पद को तकनीकी पद घोषित करने के विषय पर प्रमुख शासन सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय करेगी। राजस्व विभाग की बहुआयामी कार्य प्रकृति के दृष्टिगत इस सेवा के अधिकारियों की वेतन शृंखला में संशोधन किया जाना उचित है। वेतन संशोधन के लिए राजस्व विभाग सैद्धान्तिक तौर पर सहमत है, किन्तु यह एक नीतिगत निर्णय है। अतः इस पर प्रमुख शासन सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी पैरवी और समुचित कार्रवाई करेगी।

2. नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु अनुभव में छूट - तहसीलदार के रिक्त पदों को भरने के लिए नायब तहसीलदार पद से तदर्थ पदोन्नति के लिए कार्मिक विभाग की ओर से एक वर्ष की छूट पर सहमति प्राप्त हो गई है। अब तहसीलदार के पद पर तदर्थ पदोन्नति 30.6.2017 तक करने की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार पद की नियमित पदोन्नति के लिए अनुभव 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किए जाने बाबत राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम में संशोधन के लिए कार्मिक विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। भू-अभिलेख निरीक्षक पद से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव में एक वर्ष की छूट पर कार्मिक विभाग द्वारा सहमति भी भिजवाई जा चुकी है। इस आधार पर पात्र भू-अभिलेख निरीक्षकों को तदर्थ पदोन्नति दी जा चुकी है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के अभाव में नियमित पदोन्नति को रैफर किया गया है। इसके लिए रिव्यू डीपीसी की बैठक करवाने की कार्यवाही 15.7.2017 तक की जाएगी। साथ ही पदोन्नति से रिक्त हुए नायब तहसीलदार के पदों को सम्मिलित करते हुए सेवा अनुभव 5 वर्ष से 3 वर्ष किए जाने के लिए नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद पदोन्नति संबंधी कार्यवाही यथासंभव 30.7.2017 तक की जाएगी।

3. वरिष्ठता का निर्धारण - पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक पद की वरिष्ठता संधारण के लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव राजस्थान राजस्व मण्डल, अजमेर एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर 31.05.2017 को अपलोड किए गए हैं। दिनांक 01.04.2017 से पटवारी की राज्य स्तर पर वरिष्ठता सूची जारी करने एवं प्रथम कार्यग्रहण की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिए जाने के विषय में 16.06.2017 तक प्राप्त आपत्तियों का 30.06.2017 तक निस्तारण कर नियम संशोधन की कार्यवाही की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक की वरिष्ठता निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजस्व विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी करवाई जाकर स्थगन आदेश खारिज कराने की कार्यवाही की जाएगी। भू-अभिलेख निरीक्षक की वरीयता का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से दिए जाने के संबंध में पत्रावली 13.6.2017 से विधि विभाग के परीक्षणाधीन है। विधि विभाग से सहमति प्राप्त होने पर यथाशीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे।

4. पृृथक उपपंजीयक संवर्ग प्रस्ताव का निरस्तीकरण - यह प्रस्ताव सक्षम स्तर से स्थगित हो गया है।

5. राजस्व अधिकारी द्वारा न्यायिक, अर्ध न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्याें के विषय में आपराधिक प्रकरण नहीं करने के विषय में - राजस्व मंडल से प्राप्त अभिशंषा से राजस्व विभाग सहमत है। प्रकरण गृह विभाग को भेजा हुआ है। गृह विभाग से एक स्पष्ट परिपत्र यथा शीघ्र जारी करवाने के प्रयास किए जाएंगे।

6. पटवारियों को पूर्णकालिक सहायक की नियुक्ति - प्रतिहारी भत्ता 1 हजार रुपए प्रतिमाह से (4 माह के लिए 4 हजार रुपए) से बढ़ा कर 2500 रुपए (10 माह तक) करने के संबंध में प्रस्ताव प्रमुख शासन सचिव वित्त को 9.5.2017 को भेजे गए हैं। सहमति प्राप्त होने पर 30.6.2017 तक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

7. पटवारघर एवं भू-अभिलेख निरीक्षक भवनों को कार्यालय घोषित करने एवं समान मकान किराया - मांग के अनुसार विधि विभाग से सहमति लेकर नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना दिनांक 16.06.2017 के द्वारा जारी की जा चुकी है।

8. पटवारी की न्यूनतम 3 पदोन्नति सुनिश्चित करने के संबंध में नियमों में समुचित प्रावधान, सीधी भर्ती में आरटीएस की तहसीलदार पद पर नियुक्ति की मांग और आरटीएस से आरएएस में पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत किए जाने पर विभाग की सैद्धान्तिक सहमति है। इन विषयों में विभाग की ओर से समुचित स्तर पर सतत कार्यवाही की जाएगी। ये निर्णय नीतिगत हैं, जिनमें समय लगना अपरिहार्य है।

9. हार्ड ड्यूटी एवं अतिरिक्त प्रभार भत्ता - इस विषय में प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवा दिया गया है। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर यथाशीघ्र आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

10. नामान्तरकरण की प्रक्रिया में पुलिस कार्यवाही नहीं करने के संबंध में - ऐसे प्रकरण के लिए गृह विभाग के स्तर पर समुचित निर्देश जारी करवाने की कार्यवाही की जाएगी।

11. गिरदावर को पटवारी का कार्यभार नहीं दिया जाए - राजस्व मंडल के स्तर पर 22.5.2017 को आदेश जारी किया जा चुका है।

12. उप पंजीयक का पैनल वेबसाइट पर - राजस्व मंडल को उप पंजीयक के निर्धारण के मानदण्ड और सूची बनाने सहित वर्तमान एवं भावी आवश्यकता के दृष्टिगत पैनल रिव्यू का निर्देश दिया जा चुका है। शीघ्र ही मंडल द्वारा पैनल रिव्यू कर दिया जाएगा। जयपुर, कोटा एवं अन्य संभाग में पटवारी से भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर लंबित रिव्यू डीपीसी 15.7.2017 तक कर दी जाएगी।

13. भू-अभिलेख निरीक्षक पद से नायब तहसीलदार पद पर तदर्थ पदोन्नति के लिए अनुभव की सही गणना - इस संबंध में प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किया गया है। विभाग से प्राप्त राय के आधार पर कार्यवाही अतिशीघ्र की जाएगी।

14. सामूहिक अवकाश अवधि के संबंध में - दिनांक 14.6.2017 से 22.6.2017 तक सामूहिक अवकाश अवधि के दौरान नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किए जाने के विषय में सभी जिला कलक्टर्स को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।

15. समिति का गठन - विभिन्न संघों द्वारा दिए गए ज्ञापनों में वर्णित मांग पत्रों की क्रियान्विति के विषय में प्रमुख शासन सचिव राजस्व की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को प्रातः 10 बजे बैठक आयोजित की जाएगी।

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