जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ महाजन ने
सीतापुरा एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लान्ट के आसपास 500 मीटर क्षेत्र में दीपावली
त्यौहार पर आतिशबाजी करने पर रोक लगाई है।जिला
कलक्टर ने आदेश जारी दीपावली त्यौहार पर की जाने वाली आतिशबाजी को ध्यान
में रखते हुये अति ज्वलनशील एल.पी.जी. के आई.ओ.सी.एल. बॉटलिंग प्लांट
सीतापुरा एवं बी.पी.सी.एल के बॉटलिंग प्लांट वी.के.आई. ए रोड़ नम्बर 14,
सीकर रोड़, जयपुर में संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुये व आपदा-प्रबंधन
व्यवस्था के तहत प्लांट के पांच सौ मीटर रेडियस जोन को अतिशबाजी प्रतिबंधित
क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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