जयपुर। नगर निगम जयपुर द्वारा सीज किए गए भवनों को सीज मुक्त किए जाने के लिए नियमों में राहत दे दी है। इसके तहत नया शुल्क जमा कराने एवं अवैध निर्माण को हटाए जाने का शपथ देने और स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करने पर सील खोल दी जाएगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
महापौर डॉ. अशोक लाहोटी ने बताया कि नगर निगम जयपुर क्षेत्र में अवैध निर्माण के कारण भवनों को निश्चित अवधि के लिए सीज किया गया है। ऐसे भवनों की सीज की अवधि पूरी हो चुकी है उनको राहत देने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है।
महापौर ने बताया कि भवन मालिक द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को नियमानुसार नियमबद्ध करने के लिए नए नियमों के अनुसार नई राशि जमा करवाकर अनाधिकृत निर्माण को तीन माह में स्वयं के स्तर पर हटाने का एफिडेविट देना होगा। इससे वह स्वतः ही सील मुक्त माना जाएगा।
महापौर डॉ. लाहोटी ने बताया कि अब भवन मालिक द्वारा नया शुल्क जमा करवाना होगा। 100 वर्ग गज से 200 वर्ग गज क्षेत्रफल तक के भवन के लिए एक लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 201 वर्ग गज से 300 वर्ग गज क्षेत्रफल तक के भवन के लिए ढाई लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 301 वर्ग गज से 400 वर्ग गज क्षेत्रफल तक के भवन के लिए तीन लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 401 वर्ग गज से 500 वर्ग गज तक व इससे अधिक क्षेत्रफल तक के भवन के लिए पांच लाख रुपए रुपए जमा करवाने होंगे।
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