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प्रदेश के जेल परिसरों में लगे मोबाइल टॉवर हटाने पर SC ने लगाई रोक

SC stops execution on mobile tower removal in rajasthan jail premises - Jaipur News in Hindi

नई दिल्ली / जयपुर। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान के जेल परिसरों के 500 मीटर के दायरे में आने वाले मोबाइल टावरों को हटाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में जेल परिसरों के 500 मीटर के दायरे में आने वाले मोबाइल टावरों को हटाने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि मोबाइल टावर हटाने से 80 लाख लोग प्रभावित होंगे।

सिब्बल ने अदालत को बताया कि दूरसंचार विभाग और सरकार भी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के इस कदम का समर्थन कर चुकी हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया।

आईएएनएस

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Web Title-SC stops execution on mobile tower removal in rajasthan jail premises
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