जयपुर। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती-2013 में एसबीसी श्रेणी के लिए रिजर्व रखे 4 प्रतिशत पद अब सामान्य श्रेणी से भरे जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस संबंध में आरपीएससी को आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरपीएससी 3 महीने में संशोधित परिणाम जारी कर सरकार
को भेजे और सरकार 6 माह में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश नरेन्द्र बांकावत अन्य की याचिकाओं पर दिया। इस आदेश से एसबीसी श्रेणी के लिए रिजर्व रखे 4% यानी 133 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने बताया कि आरपीएससी ने सितंबर 2013 में 3460 पदों पर आवेदन मांगे थे। इनमें टीएसपी एरिया के पद भी शामिल थे। आरपीएससी ने भर्ती में एसबीसी श्रेणी के लिए 133 पद रिजर्व रखे। इन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया। याचिकाओं में कहा कि जब एसबीसी आरक्षण रद्द है तो सुरक्षित पद सामान्य श्रेणी से भरे जाने चाहिए।
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