जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह सेंट्रल पार्क की जमीन से अतिक्रमण हटा कर 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस प्रदीप नद्रा जोग ने यह आदेश योगेश यादव की पिटीशन पर दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पीटीशनर ने स्वयं अपने केस की पैरवी की। न्यायालय को बताया कि पार्क में मंदिर और मस्जिद में कार्यक्रम हो रहे है। ट्रेक पर घोड़े चल रहे है। लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। आये दिन पार्क में कार्यक्रम हो रहे हैं। दिन में कोई भी व्यक्ति दुकान लगा लेता है।
पार्क में पोष बड़े जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चारो ओर गंदगी फ़ैली हुई है। कचरा जलाया जा रहा है और
खड्ढे खोद दिए है।
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