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राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 सहित अन्य विधेयक पारित

जयपुर। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017, राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2017 एवं राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया। राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2017 पर हुई बहस का जवाब देते हुए स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा कि इस विधेयक द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 45, 55 व 121 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में संशोधन द्वारा महिलाओं के कल्याण व बाल-विकास के कार्यों को भी नगरपालिका के प्राथमिक कार्यों में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को महिला कल्याण व बाल-विकास के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गरीबों व जरूरतमंद लोगों के प्रति करुणा व संवेदनशीलता व उनकी भावना के अनुरूप स्थानीय निकायों के भी इन कल्याणकारी कार्यों में योगदान के लिए यह विधेयक लाया गया है।

कृपलानी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में लगभग 7 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइटों को एल.ई.डी. लाइटों से बदला गया, जो संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। विधेयक के माध्यम से सार्वजनिक सडक़ों, स्थानों व इमारतों पर रोशनी व्यवस्था के लिए स्थायी समिति का प्रावधान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगरपालिका द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निकाली गई मांग राशि या संशोधित मांग राशि के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त है। इस विधेयक द्वारा नगर निगम के मामलों में मांग राशि संबंधी अपील की सुनवाई का अधिकार आयुक्त को तथा नगरपालिका व नगर परिषद के मामलों में यह अधिकार क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को दिया जा रहा है।



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Web Title-Other legislation passed including the Rajasthan Nagarpalika (Second Amendment) Bill, 2017
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