जयपुर। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की ओर से श्रमिकों के कल्याणा के लिएचलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ अब तीन माह पुराने श्रम पंजीयन कार्ड पर भी मिल सकेगा। फिलहाल छह महीने पुराने कार्ड पर यह लाभ दिए जा रहे हैं। श्रम मंत्री एवं मंडल अध्यक्ष डॉ. जसवंत सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय मेंं हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि लेबर लाइन सेवा में बेहतरी के लिए आगामी 6 माह के दौरान अन्य एनजीओ से टेंडर मांग कर उसकी सेवाएं ली जाएं। मंडल की योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण राज्य की सभी ग्राम पंचायतों से विकास अधिकारियों के माध्यम से डाटा उपलब्ध कराकर कराया जाए। राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से 1000 पालना गृह खोले जाएं। प्रथम चरण में 500 पालना गृह खोले जाएं, जिनकी मॉनिटरिंग श्रम विभाग द्वारा की जाए। संतोषजनक परिणाम आनेे पर द्वितीय चरण में पुन: 500 पालना गृह खोले जाएं।
उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले केंद्रीय श्रम संगठनों से असंबद्ध यूनियनों का पंजीयन समाप्त किया जाना चाहिए तथा बीएमएस से संबद्ध यूनियन की आईडी ही चलाई जानी चाहिए।
श्रम एवं नियोजन विभाग के शासन सचिव टी. रविकांत ने पालना गृहों की दर में कमी करने को लेकर कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित पालना गृहों की दरों में अंतर का समुचित कारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पालना गृह खोले जाने के संबंध में मंडल द्वारा गाइड लाइंस जारी की जाएंगी।
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