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जयपुर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नीमच में 3 साल की बेटी को त्याग कर दीक्षा लेने के मामले में सूरत के पुलिस कमिश्नर और नीमच के डीएम से जवाब मांगा है । आयोग ने डीआईजी को फोन पर डिटेल लेने के भी दिए आदेश । जयपुर की डा. रचना नाहटा के परिवाद पर NHRC ने यह आदेश दिए हैं।
परिवाद में कहा गया है कि सूरत में 23 सितंबर को नीमच के दंपत्ति सुमित राठौड-अनामिका राठौड अपनी तीन साल की पुत्री को त्याग कर दीक्षा ले रहे हैं। यह मासूम बालिका के मानवाधिकारों का हनन है। प्रत्येक शिशु को अपने माता-पिता के साथ रहने का नैसर्गिक अधिकार है। इसे वंचित किया जाना मानवाधिकारों के गंभीर हनन के समान है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए याचिका में एक निरिह शिशु को इस तरह से परित्याग कर दिये जाने को मानव जनित हादसा बताते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय को लागू करने की मांग की गई है।
इस फैसले में जस्टिस बैला त्रिवेद्वी ने जयपुर निवासी एक शिशु को गोद दिये जाने के प्रकरण में शनिवार के अवकाश के दिन भी सुनवाई करके अबोध शिशु का संरक्षण उसके माता-पिता द्वारा किये जाने की आवश्यकता को राज्य सरकार का दायित्व माना था और न्यायालय को ऐसे शिशु का संरक्षक होना घोषित किया था। याचिकाकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह स्वयं जैन धर्म के सिद्धान्तो में गहरी आस्था और श्रृद्धा रखती है। जैन धर्म की मूल भावनाओं के अनुरूप सुमित राठौड और अनामिका राठौड द्वारा यदि दीक्षा लेने का कोई निर्णय लिया गया है तो वह उनकी धार्मिक स्वतन्तत्रा के अधिकार के तहत निर्विवादित है परन्तु एक अबोध बालिका को इस तरह से माता-पिता के संरक्षक
से वंचित रखे जाने के निर्णय को बालिका के बडे होने तक परिवर्तित किये जाने के लिए दंपत्ति की मानवाधिकार आयोग द्वारा काउन्सलिंग किये जाने की प्रार्थना की गई है।
ज्ञातव्य है कि नीमच निवासी सुमित राठौड और उनकी धर्मपत्नी अनामिका जो कि राजस्थान की कपासन की निवासी है द्वारा विवाह के पांच वर्ष पश्चात और पुत्री के जन्म के 2 वर्ष पश्चात सांसारिक जीवन त्यागकर साधु जीवन अपनाने का निर्णय लिये जाने के समाचार प्रकाशित हुये । दीक्षा समारोह 23 सितम्बर 2017 को सूरत में आयोजन होगा।
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