जयपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) योगेश गोयल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर्व पर जयपुर के दक्षिण क्षेत्र में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सीतापुरा, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) प्लांट गोलीराव तालाब, फागी रोड, चाकसू जयपुर तथा जिला जयपुर दक्षिण क्षेत्र में आने वाले ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण है, के 500 मीटर की दूरी के अंदर आतिशबाजी नहीं की जाए। यहां आतिशबाजी से भारी आगजनी एवं जन-धन की हानि का अंदेशा रहता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आदेश का उल्लंघन करने अथवा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 11 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 31 अक्टूबर 2017 की रात्रि 12 बजे तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।
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