जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने गुरुवार को बताया कि राज्य सहकारी बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऐसे ऋण जो एनपीए या ओवरड्यू हो गए हैं, को चुकाने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून, 2018 कर दिया गया है। इस योजना से ऐसे ऋणियों एवं किसानों को फायदा होगा, जो किन्ही कारणों से अपने ऋण समय पर नहीं चुका पाए थे, ऐसे किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना, 2016 लागू की थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि इस योजना में ऋण के अवधिपार होने की तिथि से राशि चुकाने की तिथि तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के किसानों को फायदा होगा।
किलक ने बताया कि इस योजना में अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने तथा योजना के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए पूर्ववर्ती योजना के नियमों में ढील दी गई है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत वे सभी कृषि एवं अकृषि ऋण सम्मिलित किए गए हैं, जो कि 1 अप्रैल, 2013 या इससे पहले ही अवधिपार हो चुके हैं।
ऋणी सदस्य ऐसे ले सकते हैं इसका फायदा
सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि ऋणी को योजना का लाभ लेने के लिए देय राशि एकमुश्त समझौता तिथि को खाते में बकाया की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी। समझौता अंतर्गत देय शेष बकाया राशि एकमुश्त या अधिकतम तीन बराबर किश्तों में 30 जून से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।
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