जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधित और वेतन-भत्ते इत्यादि भुगतान के आहरण-वितरण के अधिकार 1 जनवरी 2018 से पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) को दिए जाएंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
देवनानी ने कहा कि इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आहरण-वितरण के अधिकार पीईईओ मिल जाने से ब्लॉक और पंचायत दोनों स्तरों पर विद्यालयों का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के सेवा अभिलेखों का संधारण भी सुव्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन-भत्तों का भुगतान पंचायत समिति स्तर पर होता है। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर पर पीईईओ को आहरण-वितरण अधिकार मिल जाने से उन्हें पंचायत समिति मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। इस व्यवस्था से शिक्षक शिक्षण कार्य में अपना पूर्ण समय दे पाएंगे। इससे ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारी के कार्य का भार कम होगा और इससे वह विद्यालयों के निरीक्षण, शैक्षिक गतिविधियों पर पूर्ण निगरानी एवं विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकेगा।
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