जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में 17 दिसंबर, 2017 को होने वाले उपचुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश रहेगा। आदेश के अनुसार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, उनको सवैतनिक अवकाश देने के लिए विनिर्दिष्ट किया है। आदेश के अनुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार कामगारों और आकस्मिक कामगारों को यह अवकाश देय होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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