जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए से जुड़े मामले में सभी जिला संघों को गुप्त मतदान करने का आदेश दिया है। बीसीसीआई की ओर से लगाईं शर्तो को मानने के सम्बन्ध में मतदान की अनुमति दी है। सभी पदाधिकारी सदस्य की हैसीयत से ले भाग लेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने जिन जिला संघो ने गत मतदान में लिया था भाग, वे ही करे मतदान करें। 18 जनवरी को मतदान के आदेश दिए हैं। इसकी कार्रवाई 11 बजे आरंभ की जाए। अदालत ने पूर्व न्यायाधीश सुनील कुमार गर्ग की देखरेख में मतदान के दिये आदेश दिए हैं। इस मामले में आरसीए प्रेसिडेन्ट ने मांगी थी विशेष साधारण सभा की अनुमति। इसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश मनीष भंडारी ने आदेश दिए। बीसीसीआई की ओर से आरसीए की सशर्त मान्यता बहाल की थी। इन शर्तों को मानने को लेकर आरसीए को करना है फैसला।
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