जयपुर। राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व चैयरमेन अबु बकर नकवी का मनोनयन रद्द करने के खिलाफ अपील को राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अबु बकर नकवी की अपील को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने आगामी आदेशों तक नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस केएस झवेरी और वीके व्यास की खंडपीठ ने अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राजस्थान वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।
अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि हाईकोर्ट ने सैय्यद नजीर हसन व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के चैयरमेन के तौर पर अबु बकर नकवी के साथ ही दो सदस्यों अफरोद जैदी व नीदा खान का सदस्य के तौर पर किए गए मनोनयन को रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि मनोनयन को रद्द करने के पीछे के वक्फ अधिनियम, 1995 का हवाला दिया गया था।
लेकिन याचिकाकर्ता के मनोनयन में किसी भी प्रकार के संवैधानिक नियमों की अनदेखी नहीं की गई है । वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी ।
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