जयपुर। राज्य कर विभाग के आयुक्त आलोक गुप्ता और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त डॉ. एस.एल.मीना द्वारा जीएसटी काउंसिल द्वारा 20 सितम्बर को जारी परिपत्र संख्या 01/2017 की अनुपालना में दोनों विभागों के बीच राज्य के जीएसटी करदाताओं का विभाजन किया गया है। इन जीएसटी करदाताओं का विभाजन कम्प्यूटरीकृत रेण्डम सेम्पलिंग के माध्यम से किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस आदेश के अनुसार 1 करोड़ 50 लाख तक के टर्नओवर वाले 90 फीसदी करदाताओं की पत्रावली का प्रशासनिक प्राधिकारी राजस्थान राज्य कर विभाग और 10 प्रतिशत का केन्द्रीय वस्तु एवं कर विभाग होगा। जिन करदाताओं का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से उपर है, उनकी 50 फीसदी पत्रावलियाेंं का प्रशासनिक प्राधिकारी राज्य कर विभाग होगा और 50 फीसदी का केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग होगा।
राज्य के व्यवहारीगण अपना प्रशासनिक प्राधिकारी जानने के लिए वेबसाइट www.rajtax.gov.in और www.centralexcisejaipur.nic.in पर देख सकते हैं। व्यवहारीगण अपना नाम सूची में न होने या अन्य शिकायतों के सम्बंध में राज्य कर विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2227597 और केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के दूरभाष नम्बर 0141-2385104 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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