जयपुर। जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने 147 रिक्त उचित मूल्य की
दुकानों के आवंटन के लिए 16 मार्च तक आवेदन पत्र मांगे है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला
रसद अधिकारी प्रथम जयपुर शीलावति मीना ने बताया कि आवेदन पत्र 9
मार्च तक कार्यालय जयपुर प्रथम में निःशुल्क 100 पोस्टल आर्डर प्राप्त कर
16 मार्च तक कार्यालय समय में जमा करा सकते है। उपरोक्त रिक्तियाँ माननीय
न्यायालयों में चल रहे मामलों में पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन
रहेगी।
आवेदक
विज्ञप्ति में सम्मिलित उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित
वार्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। निवास प्रमाण बाबत 9
फरवरी 2018 से पूर्व का संबंधित वार्ड का राशन कार्ड धारक होना चाहिए।
आवेदक की शैक्षिकण योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर (आर.के.सी.एल) में या अन्य
समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त होना
चाहिए। आवेदक स्नातक नहीं है तो 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के
प्रार्थना पत्र स्वीकार होगा।
यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण
प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी लिया जायेगा कि वह
चयनित होने के 6 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा एवं ऐसे
चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने
होंगे। आवेदक के दिनांक एक जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से
अधिक संतान नहीं होनी चाहिए।
आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित
नहीं होने, दुकान का संचालन स्वयं करने, परिवार के किसी सदस्य यथा माता,
पिता, अविवाहित पुत्री, आश्रित पुत्र, माता पिता पर आश्रित बालिका पुत्र के
नाम पूर्व से ही दुकान नहीं होने का, एक जनवरी, 2015 के बाद दो से
अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र व कोई विधिक अयोग्यता नहीं होने का नोटरी
से प्रमाणित 50 रुपये का शपथ पत्र।
संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम
100000 रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। महिला स्वयं सहायता
समूह के लिये कार्यक्रम अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदक एक ही उचित मूल्य
दुकान के लिये आवेदन कर सकेगा। दिनांक 17 मार्च 2016 के दिशा निर्देश तथा
रिक्त उचित मूल्य दुकानो के संबंध मंे विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट
विवकण्तंरण्दपबण्पद पर तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम कार्यालय में देखी
जा सकती है।
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