जयपुर। प्रदेश के उपभोक्ता मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दर्ज कराकर राहत पा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ताओं के लिये सरल और सस्ती न्याय प्रणाली उपलब्ध कराई गई है। उपनिदेशक संजय झाला ने बताया कि उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की सुविधा इस अधिनियम में उपलब्ध है, किन्तु उपभोक्ता संगठन की मान्यता और इससे संबंधित प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए सक्रिय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को चिन्हित कर उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए पूर्व में प्रचलित दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
झाला ने स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की मान्यता की शर्तों के संबंध में बताया कि उसी संगठन को मान्यता दी जाएगी जो राजस्थान सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम-1958 के अंतर्गत अथवा अन्य सक्षम कानून के तहत पंजीकृत संस्था/संगठन हो और संगठन कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत हो, संगठन के उद्देश्यों में राज्य अथवा राज्य के किसी जिले में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी गतिविधि से संबंधित प्रावधान कम से कम विगत 3 वर्ष से हों। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा पंजीयन के बाद प्रतिवर्ष उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कम से कम 4 सार्वजनिक आयोजन किए जा रहे हो, जिनमें प्रत्येक में कम से कम 100 लोगों की भागीदारी हो। साथ ही संगठन की जनसाधारण, सार्वजनिक संगठनों और प्रशासन में अच्छी साख हो। संगठन में महिलाओं की समुचित भागीदारी हो, साथ ही संगठन की आय के स्रोत पारदर्शी हो।
उपनिदेशक ने बताया कि संगठन की कार्यकारिणी में दो से ज्यादा सदस्य एक ही परिवार के न हों और संगठन का वित्तीय प्रबंध भलीभांति व्यवस्थित, पारदर्शी और नियमित ऑडिट हो। संगठन की मान्यता अवधि एक बारीय होगी, किन्तु राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा समय-समय पर मान्यता की समीक्षा की जा सकेगी। समीक्षा में दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं पाए जाने पर मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। उपनिदेशक ने बताया कि मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा संगठन के वार्षिक कार्यकलापों का प्रतिवेदन, आय-व्यय का लेखा संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाएगी।
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