जयपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक उत्तर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत निर्देशित किया है कि वृत माणक चौक क्षेत्र में अवैध "हुक्काबार" (हुक्का पीने व पिलाने) को निषेध एवं प्रतिबन्धित के आदेश दिये है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त भाटी ने यह आदेश मानव जीवन के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए जनहित की आवश्यकताओं एवं जहरीले पदार्थ द्वारा हानिकारक धूम्रपान से बच्चों, स्कूल, कॉलेज, छात्र-छात्राओं, युवा पीढ़ी एवं लोगों के स्वास्थ्य एवं सरंक्षण के लिए तत्काल प्रभाव से जारी किया है एवं उन व्यक्तियों जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक् रूप से कराने की गुंजाइश नहीं है, यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 14 अगस्त, 2017 की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
पांच डॉक्टरों के पैनल ने किया अंसारी का पोस्टमार्टम,गाजीपुर में होगा सुपुर्द-ए-खाक
कांग्रेस का आरोप: भाजपा पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहती है
पीएम मोदी ने बिल गैट्स को दिए अच्छी जीवन शैली के मंत्र,यहां पढ़े
Daily Horoscope