जयपुर। प्रदेशभर के 190 शहरों में दीपावली से एक ही यूनिफाइड (एकीकृत) बिल्डिंग बायलॉज नियम लागू होंगे। सरकार ने बुधवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब किसी भी शहर में आवासीय प्रोजेक्ट लाने के लिए उस शहर के बिल्डिंग बायलॉज की अलग से पालना नहीं करनी होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नए बायलॉज में भवनों में एफएआर की गणना से बैटरमेंट लेवी के प्रावधान को खत्म कर दिया है और अब इसकी जगह बिल्टअप एरिया रेशो (बीएआर) से लेवी की गणना होगी। अब 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं लाया जा सकेगा। 60 फीट और इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर भवन की ऊंचाई पहले सड़क चौड़ाई से डेढ़ गुणा तक दी जाती थी, लेकिन अब डेढ़ गुणा के साथ फ्रंट सेटबैक की चौड़ाई जोड़कर जितनी ऊंचाई आएगी, उतने ऊंचे भवन बनाने की अनुमति दी जाएगी।
फ्रंट सेटबैक की गणना भवन के क्षेत्रफल के अनुसार अलग-अलग करने का प्रावधान है। अब भवनों की ऊंचाई में स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई को भी शामिल मानकर ऊंचाई की अनुमति दी जाएगी। नए बिल्डिंग बायलॉज में बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सहित अन्य तरह की सुविधाएं निवेशक को सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनस के तहत प्रोजेक्ट्स में भी उपलब्ध होंगी।
छत वाले क्षेत्रफल के दोगुने आकार तक लेवी फ्री
बेटरमेंट लेवी बिल्डअप एरिया रेशो के आधार पर ली जाएगी। लेकिन राहत यह दी गई है कि किसी भी भवन की जितनी छत होगी, उसके दुगुने आकार तक बैटरमेंट लेवी फ्री होगी। ढंकी हुई छत के दोगुने आकार से ज्यादा जितनी मंजिल ज्यादा निर्माण होगा, उसी पर अब बैटरमेंट लेवी लगेगी।
100 वर्गमीटर के बिल्डअप एरिया पर एक कार पार्किंग
पार्किंग के नियमों में भी कुछ संशोधन किए हैं। अब किसी भी प्रोजेक्ट में प्रत्येक 100 वर्गमीटर के बिल्ड अप एरिया पर एक कार की पार्किंग जितना क्षेत्रफल रखना होगा। यदि 5 हजार वर्गमीटर क्षेत्र निर्मित है तो 50 कार पार्किंग देनी होगी। कुल पार्किंग का 25 प्रतिशत विजिटर्स पार्किंग के लिए होगा।
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