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बिजली की एमनेस्टी स्कीम को 31 दिसंबर तक बढ़ाया, ब्याज व पैनल्टी में पूरी छूट

Amnesty Scheme of Electricity increased to December 31 - Jaipur News in Hindi

जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा घरेलू व अघरेलू श्रेणी के पीडीसी/डीसी उपभोक्ताओं के लिए चल रही एमनेस्टी योजना को कृषि श्रेणी के पीडीसी/डीसी उपभोक्ताओं के लिए भी लागू करते हुए योजना की अवधि को 31 दिसम्बर, 2017 तक बढा दिया गया है। योजना के तहत मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देय होगी।
जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि फील्ड अधिकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए व बकाया राशि की वसूली के लिए योजना की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना घरेलू व अघरेलू श्रेणी के 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि में कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए लागू थी। अब कृषि श्रेणी के पीडीसी/डीसी उपभोक्ताओं के लिए भी इस योजना को लागू किया गया है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी होगी, जिन्होंने गत तीन वर्षाें में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वाने के लिए उपभोक्ता को मूल बकाया राशि और पुनः कनेक्शन शुल्क एकमुश्त जमा कराना होगा। जिन उपभोक्ताओं के बकाया राशि से संबंधित प्रकरण न्यायालय/उपभोक्ता फोरम अथवा अन्य फोरम मंंे लम्बित है उन्हें एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के लिए सम्पूर्ण मूल बकाया राशि जमा कराने के साथ ही प्रकरण को न्यायालय से वापस लेने की अण्डरटेिंकग भी प्रस्तुत करनी होगी। बिजली चोरी एवं दुरूपयोग के प्रकरणों में निर्धारित किये गये राजस्व की बकाया राशि को जमा कराने पर इस योजना मंंे छूट देय नही होगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू, अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के पीडीसी/डीसी उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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Web Title-Amnesty Scheme of Electricity increased to December 31
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