• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

बिना अधिग्रहण व अनुमति नही चलेंगे चैनलों पर विज्ञापन

Advertising on channels acquisition and permission will not run - Jaipur News in Hindi

अजमेर। जिला निर्वाचन विभाग ने जिले के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, केबल ऑपरेटर तथा एफएम रेडियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए है कि राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों से संबंधित विज्ञापन इसके लिए गठित जिला स्तरीय अधिप्रमाणन समिति की अनुमति व अधिप्रमाणन के बिना नही चलाए जाए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री कैलाश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को अटल सेवा केन्द्र पर हुई बैठक में यह निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी केबल ऑपरेटर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकल केबल के विभिन्न चैनल पर चुनाव के दौरान चलाए जाने वाले राजनीतिक एवं प्रत्याशी से संबंधित विज्ञापन का अधिप्रमाणन (सर्टीफिकेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा करने पर ही प्रसारित करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी श्री आलोक जैन ने बैठक में बताया कि चुनाव संबंधी विज्ञापन का अधिप्रमाणन संबंधित उम्मीदवार, व्यक्ति, संगठन द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र के साथ विज्ञापन की ऑडियो या वीडियो सीडी दो प्रतियों में देनी होगी। विज्ञापन की भाषा लिखित में अनुप्रमाणित लिप्यान्तकरण के साथ दी जाएगी। विज्ञापन की लागत, विज्ञापन प्रसारित किये जाने वाले समय की अवधि व समय तथा खर्च होने वाली सम्पूर्ण राशि की जानकारी का उल्लेख होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता की समिति द्वारा अधिप्रमाणन के पश्चात ही केबल के माध्यम से चैनल पर प्रसारित होगा। बिना अधिप्रमाणन के विज्ञापन प्रसारण करने के प्रकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की श्रेणी में माने जाएंगे जिसके तहत वैधानिक कार्यवाही दर्ज की जाएगी।

बैठक में विभिन्न न्यूज चैनल के प्रतिनिधियों को पेड न्यूज के बारे में विस्तार से बताया गया और स्पष्ट किया गया कि मतदाताओं को भ्रमित करने वाला समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में माना जाएगा जिसके खर्च की राशि संबंधित उम्मीदवार के व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। इसका आंकलन डीएवीपी/डीपीआर की निर्धारित दर के आधार पर होगा। बैठक में मीडिया प्रकोष्ठ के सह प्रभारी महेश चन्द्र शर्मा सहित समस्त मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Advertising on channels acquisition and permission will not run
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: rajasthan news, ajmer news, byelection, advertising on channels without permission will not run, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, jaipur news, jaipur news in hindi, real time jaipur city news, real time news, jaipur news khas khabar, jaipur news in hindi
Khaskhabar Rajasthan Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved