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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आठ वर्ष की सजा

Dholpur News : Eight year sentence in case of the rape from minor - Dholpur News in Hindi

धौलपुर। जिले के एसीएसटी कोर्ट ने नाबालिग को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थ दंड दंडित किया है।

राजकीय अधिवक्ता नरेश शर्मा ने बताया कि मामला 26 अप्रैल, 2013 का है। बसेड़ी थाने में नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। मामले में साहब सिंह, रामखिलाड़ी, रामवीर और शंकर आरोपित थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 2013 से यह मामला एसीएसटी कोर्ट में विचाराधीन था। मामले में एसीएसटी कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश प्रकाश भट्ट ने दोषी मानते हुए आरोपी साहब सिंह को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है, जबकि रामखिलाड़ी, रामवीर और शंकर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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Web Title-Dholpur News : Eight year sentence in case of the rape from minor
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