बीकानेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय के सभागार में बाल विवाह रोको अभियान के तहत एक संगोष्ठी आयोजित की गयी और न्यायाधीश द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय से बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारम्भ किया गया। दिनांक 08.07.2017 को आयोजित तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन हेतु श्रीमान अध्यक्ष राधा मोहन चतुर्वेदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवम् सेशन न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में समस्त न्यायिक अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किये गये।
न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि बाल विवाह के तहत भिन्न भिन्न स्थानों पर कैम्प आयोजित कर प्रचार प्रसार किया जावें तथा बाल विवाह होने से संबंधित सूचना प्राप्त होते ही तुरंत प्रभाव से कंट्रोल रूम में सूचना दी जाए तथा तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत संबधी मामलों जैसे प्रि-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, अंतर्गत धारा 138, परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (चोरी के अलावा), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का अधिकाधिक रूप से निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से प्रयास किये जाने के बारे में जानकारी प्रदान की गयी।
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